कोर्ट ने भी कहा- कानूनी रूप से वैध नहीं है नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी
कोलकाता की एक कोर्ट ने एक्ट्रेस व तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां और बिजनेसमेन निखिल जैन के बीच तुर्की में हुए कथित शादी को कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया। जैन ने अलीपुर कोर्ट के सामने एक वाद दायर किया, जिसमें यह कहा गया था कि उनके और नुसरत की शादी नहीं हुई है।
अलीपुर की द्वितीय अदालत के सिविल जज एस रॉय ने मंगलवार को आदेश में कहा, ‘‘ यह घोषित किया जाता है कि तुर्की के बोडरम में वादी और प्रतिवादी के बीच 19 जून 2019 को हुई कथित शादी कानूनी रूप से वैध नहीं है।’’अदालत ने जैन के इस दावे को संज्ञान में लिया कि वह और जहां ने ‘पश्चिमी और भारतीय परंपरा तथा हिंदू शादी के अनुष्ठानों’ के बाद करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी की दावत रखी थी लेकिन तुर्की में उनकी शादी कभी पंजीकृत ही नहीं हुई।